प्रयागराज। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन को दोषी करार दिया है। जज डॉ. दिनेशचन्द्र शुक्ल ने मौजूद तीनों दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है तथा माफिया अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है।
भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 11 लोग आरोपी थे, इसमें एक की मौत हो चुकी है। जिन तीन को दोषियों उम्रकैद की सजा सुनाई है उनमें अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी है। जिन्हें बरी किया गया है उनके नाम अशरफ उर्फ खालिद अजीम, फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर हैं।
अतीक अहमद एवं दिनेश पासी को 147, 148, 149, 341, 342, 364अ, 120बी में दोषी करार दिया गया है, जबकि सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में दोषी करार दिया है। उमेश पाल अपहरण मामले में अशिफ उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को भी दोषी करार दिया गया है। दोनो के कोर्ट रूम में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
माफिया अतीक अहमद सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है वहीं सात आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।उमेश पाल अपहरण मामले में 05 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार और सौलत हनीफ के खिलाफ मुकदमा कायम किया था।
अतीक को साबरमती जेल से सोमवार 27 मार्च को नैनी जेल में शिफ्ट कर सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया। दोपहर 12.30 बजे कोर्ट में पेशी हुई। अतीक अहमद सहित तीन आरोपित दोषी करार दिए गए वहीं अशरफ सहित सात आरोपितों को बरी किया गया।दोपहर 2 बजे अतीक अहमद सहित तीन आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
उमेश की पत्नी ने फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं उमेश की मां ने कहा मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा हो। सजा के बाद कोर्ट से पुलिस की कड़ी निगरानी में अतीक अहमद, वकील खान सौलत हनीफ, दिनेश पासी को नैनी जेल भेजा। अतीक को सजा मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक बोले हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। दोषी खान सौलत हनीफ ने सजा को बताया गलत हुई है। अपील के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा। सजा सुनाए जाने के बाद नैनी जेल से साबरमती जेल ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी।