लखनऊ। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सरोजिनी नगर जोन -8 अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध डेरी हटाने का अभियान पुलिस बल, प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान में 19 पशु जिसमे 4 भैंस,1 भैंसा,7गाय,1 बछिया तथा 6 भैंस के बच्चे को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित पी जी आई कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया।
उक्त क्षेत्रों से निरंतर गंदगी फैलाने और गोबर नाली में बहाने की शिकायत निरंतर प्राप्त हो रही थी, तथा कई जनसूचना अधिकार, मुख्यमंत्री सन्दर्भ तथा प्ळत्ै के तहत कार्यवाही भी लंबित थी। चेतावनी तथा नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा डेरी नहीं हटाई गयी थी।उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है।नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम दो गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति है। नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु माना गया है अतः नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है।